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Domicile Certificate Maharashtra : ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, डाउनलोड करें, आवश्यक दस्तावेज, वैधता, स्थिति की जांच करें


Domicile Certificate पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो साबित करता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का निवासी है। 

महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र इंगित करता है कि एक व्यक्ति महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी है। महाराष्ट्र में अधिवास प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति और महाराष्ट्र सरकार की योजना का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण है।

महाराष्ट्र में निवास प्रमाण पत्र -

महाराष्ट्र में निवास प्रमाण पत्र महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए निवास का प्रमाण है। इसका उपयोग सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में महाराष्ट्र अधिवास या निवासी कोटा में नौकरियों या प्रवेश का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। यह आम तौर पर राज्य के नामित अधिकारियों, जैसे तहसीलदार, उप-विभागीय अधिकारी या अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा जारी किया जाता है। 


महाराष्ट्र में निवास प्रमाण पत्र पात्रता -

पिछले 15 वर्षों से महाराष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति या माता-पिता महाराष्ट्र में छह वर्षों से अधिक समय से रहने वाले स्थायी निवासी हैं।

महिलाएँ उन पुरुषों से विवाह करती हैं जो महाराष्ट्र के स्थायी निवासी हैं।

महाराष्ट्र में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?

योग्य आवेदक महाराष्ट्र में अधिवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

महाराष्ट्र में ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?

चरण 1: आपल सरकार वेबसाइट पर जाएं  ।

चरण 2: 'नया उपयोगकर्ता?' पर क्लिक करें। होमपेज पर 'Register Here' विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 3: विकल्पों में से एक का चयन करें, यानी ओटीपी का उपयोग करके मोबाइल नंबर सत्यापित करें या ओटीपी का उपयोग करके पूरी प्रोफ़ाइल अपलोड करें।

चरण 4: आवश्यक विवरण दर्ज करें और 'रजिस्टर' बटन पर क्लिक करें। 

चरण 5: यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आपल सरकार वेबसाइट पर लॉग इन करें।

चरण 6:  मेनू के बाईं ओर सूचीबद्ध 'राजस्व विभाग' पर क्लिक करें।

चरण 7: ड्रॉप-डाउन सूची से उप-विभाग को 'राजस्व सेवाएं' के रूप में चुनें।


चरण 8: 'आयु राष्ट्रीयता और अधिवास प्रमाणपत्र' विकल्प चुनें।

चरण 9: आवश्यक विवरण भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट करें।

अधिवास प्रमाणपत्र की स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक पावती संख्या प्रदान की जाएगी।

महाराष्ट्र में डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफलाइन कैसे प्राप्त करें?

चरण 1: उप-विभागीय कार्यालय, तहसीलदार या जिला कलेक्टर के कार्यालय पर जाएँ।

चरण 2: 'आयु राष्ट्रीयता अधिवास प्रमाणपत्र' आवेदन पत्र प्राप्त करें।

चरण 3: आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करें।


Domicile Certificate की स्थिति को ट्रैक करने के लिए आवेदक को पावती संख्या दी जाएगी।

महाराष्ट्र में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज

पते का प्रमाण, निम्नलिखित में से कोई एक:

• पासपोर्ट
• उपयोगिता बिल, जैसे पानी, टेलीफोन या बिजली बिल
• राशन पत्रिका
• आधार कार्ड 
• वोटर आई कार्ड 
• ड्राइविंग लाइसेंस 
• संपत्ति कर रसीद या किराया रसीद

पहचान प्रमाण, निम्नलिखित में से कोई एक:

• पैन कार्ड 
• पासपोर्ट 
• आरएसबीवाई कार्ड
• आधार कार्ड
• वोटर आई कार्ड
• मनरेगा जॉब कार्ड 
• ड्राइविंग लाइसेंस 


सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठनों द्वारा जारी पहचान पत्र

• ग्राम सेवक, तलाथी या बिल कलेक्टर द्वारा निवास प्रमाण

• आयु प्रमाण पत्र (नाबालिग के मामले में), जैसे एसएफसी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, वास्तविक प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या प्राथमिक विद्यालय प्रवेश से उद्धरण

अन्य दस्तावेज़ (यदि आवश्यक हो): 

• पानी, टेलीफोन या बिजली का बिल
• राशन पत्रिका
• किराये की रसीद 
• मतदाता सूची शुल्क
• शादी का प्रमाणपत्र 
• संपत्ति कर रसीद
• संपत्ति पंजीकरण शुल्क 
• पति का निवास प्रमाण
• 7/12 और 8 ए के अंश 
• किराये की रसीद
• आवेदक से स्व-घोषणा

महाराष्ट्र में Domicile Certificate पत्र की वैधता

महाराष्ट्र में निवास प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन होती है।

महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें?

आपल सरकार वेबसाइट पर  यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें।

होमपेज के दाईं ओर उपलब्ध 'ट्रैक योर एप्लिकेशन' बटन पर क्लिक करें।

ड्रॉप-डाउन सूची से विभाग को 'राजस्व विभाग' के रूप में चुनें।

ड्रॉप-डाउन सूची से सेवा को 'राजस्व सेवाएँ' के रूप में चुनें।

आवेदन प्रकार को 'आयु, राष्ट्रीयता और अधिवास प्रमाणपत्र' के रूप में चुनें।

एप्लिकेशन आईडी दर्ज करें और 'गो' बटन पर क्लिक करें।

अधिवास प्रमाण पत्र की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

महाराष्ट्र अधिवास प्रमाण पत्र डाउनलोड

महाराष्ट्र में अधिवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने का कोई विकल्प नहीं है। आपल सरकार वेबसाइट केवल ऑनलाइन आवेदन के लिए विकल्प प्रदान करती है न कि अधिवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए। इस प्रकार, एक बार अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जमा करने के बाद, इसे 15 दिनों के भीतर आवेदक के पते पर पहुंचा दिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों - 

महाराष्ट्र में निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होती है?

महाराष्ट्र में अधिवास प्रमाण पत्र को संसाधित करने, सत्यापित करने और जारी करने के लिए लगभग 15 दिनों की आवश्यकता होती है।

क्या महाराष्ट्र में निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है?

हाँ। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेते समय यह अनिवार्य है। यह सरकारी सेवाओं में आवासीय कोटा का लाभ उठाने और महाराष्ट्र सरकार की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए साक्ष्य के रूप में कार्य करता है।

क्या मुझे भारत में दो राज्यों में अधिवास मिल सकता है?

नहीं, भारत में एक व्यक्ति के पास एक राज्य का केवल एक ही अधिवास प्रमाण पत्र हो सकता है।


महाराष्ट्र में अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करें?

महाराष्ट्र में अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए व्यक्ति तहसीलदार, उप-विभागीय या जिला कलेक्टर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

महाराष्ट्र में अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने का शुल्क क्या है?

व्यक्ति 50 रुपये के मामूली शुल्क का भुगतान करने के बाद महाराष्ट्र में अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।


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